*कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक*


          सक्ती, 23 जुलाई 2025 // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री विश्वास कुमार डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, श्री बी. एल. कंवर अधीक्षक भू-अभिलेख, श्री तरूण प्रधान उप संचालक कृषि सक्ती, श्री मनोज वर्मा लीड बैंक अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक सक्ती, श्री अश्वनी पाण्डे नोडल अधिकारी जिला सहकरी केंद्रीय बैंक सक्ती, श्रीमती संजना बंजारे सहायक संचालक उद्याान, श्री दुष्यंत सोनी प्रभारी जिला सूचना अधिकारी, श्री कृष्णा प्रधान जिला प्रतिनिधि, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस, श्री रमाकांत चन्द्रा कृषक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर द्वारा बीमा कम्पनी बजाज एलायंज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड के जिला प्रबंधक को कृषि विभाग, सहकारिता एवं बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रचार कर फसलों के बीमा कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने का निर्देश दिये गये। उन्होंने जिले के सभी किसानों से फसलों का बीमा कराने के लिए अपील की है ताकि आपदा की स्थिति में किसानों को क्षति पूर्ति हेतु दावा भुगतान मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 नियत की गई है। इसके लिये राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के आधार पर जिले में धान सिंचित के लिये 421 ग्राम एवं धान असिंचित के लिये 435 ग्राम तथा मक्का के लिये 1 ग्राम (उपनी) अधिसूचित हैं। इसी प्रकार उड़द के लिये राजस्व निरीक्षक मंडल डभरा, धुरकोट और सपोस तथा मूंगफली फसल के लिये राजस्व मंडल निरीक्षक सपोस अधिसूचित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमांकित राशि धान सिंचित में 24000 रू. रूपये तथा धान असिंचित में 17200 रू. प्रति एकड है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 480 रू. प्रति एकड़ तथा धान असिंचित के लिये 344 रू. प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 14400 रू., उड़द के लिए 8800 रू. और मूंगफली के लिए 16800 रू. प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 288 रू., उड़द के लिए 176 रू. और मूंगफली के लिए 336 रू. प्रति एकड़ जमा करना होगा। उप संचालक कृषि सक्ती ने बताया कि गत वर्ष 2024 खरीफ फसल में कुल 21538 कृषकों के द्वारा बीमा कराया गया था। जिसमें कुल 302 कृषकों को फसल क्षति की स्थिति में कुल 21,21,189 रूपये का दावा राशि भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी कृषि विभाग द्वारा ग्रामों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है एवं गतवर्ष असहमति देने वाले किसानों को पुनः योजना मेें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। । अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज - आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर,संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं।

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