बुधवारी बाजार सक्ती में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध रूप से चखना दुकान खोलकर अपने चखना दुकान को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में संचालित कर ग्राहकों को बैठकर मदिरापान की सुविधा प्रदान करना पाए जाने पर *संतराम केवट पिता परदेशी राम केंवट , उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3 बुधवारी बाजार* और *संतोष लोधी पिता गामा लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 3 बुधवारी बाजार* पर आबकारी अधिनियम की धारा 36 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है साथ ही संतराम केवट और संतोष लोधी को भविष्य में इस प्रकार ग्राहकों को अपने चकना दुकान में मुद्रा पान करने की सुविधा न देने हेतु सख्त हिदायत दी गई है आगे भी इसी प्रकार की मदिरापान की सुविधा प्रदान किए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ ही सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान किए जाने पर मदिरापान करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जावेगी । आबकारी विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।
*माह अप्रैल 2026 से आज दिनांक तक* बुधवारी बाजार में ही चखना दुकान खोलकर ग्राहकों को बैठकर मदिरापान करने की सुविधा प्रदान करने वालो पर *7 प्रकरण* दर्ज किए गए हैं ।आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी।
उपरोक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल और आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान के साथ प्रधान आबकारी आरक्षक रघुनाथ पैकरा, परसराम कहरा शामिल रहे।

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