03 प्रकरण प्रकरण में 03 आरोपी से 37 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपियो को गिरफतार कर भेजा गया जेल भेजा।
अपराध क्रमांक 229/25 , 230/25 एवं 231/25 धारा 34(2) आब. एक्ट
* नाम आरोपीगण -
01. बिकुल राम सतनामी पिता टिकैत राम सतनामी उम्र 75 साल निवासी सरहर थाना बाराद्वार जिला शक्ति छत्तीसगढ़
02.शंभू राम बंजारे पिता स्वर्गीय नतूराम उर्फ नत्थू राम उम्र 48 साल निवासी डुमरपारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग)
03. कुलदीप दिवाकर पिता भगत राम दिवाकर उम्र 18 साल निवासी मुक्ताराजा
अपराध क्रमांक 226/25 धारा 34(2) आब. एक्ट
क्षेत्र मे चल रहें अवैध जुआ/सटटा, अवैध गांजा व शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले आपराधियों पर अकुंश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा महोदया द्वारा अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत थाना प्रभारी बाराद्वार द्वारा दिनांक 09-10.09.25 को मुखबीर की सुचना पर ग्राम सरहर , डुमरपारा एवं मुक्ताराजा में अलग अलग टीम बनाकर रेड कार्यवाही कर उपरोक्त आरोपीगणों के कब्जे से जुमला 37 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी हुई कीमति 3700/- रूपये को जप्त किया गया जिसे आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोेपीयो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक प्रवीण राजपूत, सउनि यशवंत राठौर, प्रआर. श्रीकांत सेंगर ,प्रआर. विजय पटेल, प्र आर. मनीष राजपूत, मप्र आर. श्यामा जायसवाल, आर. योगेश राठौर, आर. तकेश्वर कटकवार,आर. किशोर सिदार , आर. रामकुमार यादव, आर. जितेन्द्र सिदार का योगदान रहा ।

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