मालवाहक वाहन में सवारी बैठाकर एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों पर की गई कड़ी कार्रवाई – ₹30,000/- जुर्माना




श्रीमान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में जिला सक्ती पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी निरीक्षक कमल किशोर महतो एवं उनकी टीम द्वारा जिले में वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

इस अभियान के दौरान विशेष रूप से ऐसे वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है, जो शराब सेवन कर वाहन चलाते हैं अथवा मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से सवारियां बैठाकर अपनी तथा अन्य लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे प्रकरणों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 एवं 66/192, 58/192 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 23.09.2025 को यातायात पुलिस सक्ती ने फगुरम मेन रोड पर वाहन क्रमांक CG 11 BG 3626 को रोककर चालक राजेश राठौर पिता श्यामधार राठौर, उम्र 38 वर्ष, निवासी पुटेकेला, थाना नगरदा, जिला सक्ती (छ.ग.) को पकड़ा। जांच में पाया गया कि चालक शराब सेवन कर मालवाहक वाहन में सवारी बैठाकर बिना फिटनेस वाहन चला रहा था। इसी प्रकार वाहन क्रमांक CG 11 AB 7161 को चालक राजेन्द्र यादव पिता राजदेव यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी छतरपुर, जिला पलामू (झारखंड) द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाया जा रहा था।

दोनों चालकों का मौके पर पंचनामा तैयार कर डॉक्टर द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा उन्हें माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 66/192 एवं 56/192 के तहत दोनों चालकों पर कुल ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

जिला सक्ती पुलिस आमजन से अपील करती है कि सड़क पर वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें तथा मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएँ। यातायात नियमों का पालन कर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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