सक्ती- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार शिवहरे ने पत्नी को जलाकर हत्या करने के आरोप में आरोपी पति महेश कुमार लहरे को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिक्ति लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने घटना के संबंध में जानकारी दिया कि मृतिका बसंती बाई का विवाह वर्ष 2018 में ग्राम हरदी के महेश कुमार लहरे के साथ सामाजिक रीति रीवाज के साथ हुआ था। शादी के चार साल बाद भी कोई बच्चा नही होने एवं दहेज में मोटर सायकल की मांग कर आरोपी के द्वारा हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़ा किया जाता था तथा उसके मायके ग्राम कलमीडीह में ले जाकर छोड़ दिया था। 23 मार्च 2022 को बसंती को पुनः लेकर अपने ग्राम हरदी आया और पुनः उसे मोटर सायकल की मांग को लेकर लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करने लगा तथा मृतिका के द्वारा अपने मायके से मोटर सायकल ला पाने में असमर्थतता जताने पर आरोपी के द्वारा हत्या करने के नियत से मिटटी तेल को मृतिका के शरीर में डालकर माचिस लगाकर आग लगा दिया जिससे इलाज के दौरान 02.04.2022 को ओम अस्पताल रायपुर में मृतिका की मृत्यु हो गयी। ईलाज के दौरान मृतिका के द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में इस बात का स्पष्ट कथन की थी कि उसे उसके पति महेश लहरे के द्वारा शादी के बाद हमेशा से दहेज के लिये एवं बाईक के मांग पर मारपीट करता रहा है इसी प्रकार मृतिका ने अपने मृत्युकालिक कथन में इस बात का स्पष्ट रूप से कथन है की घटना दिनांक को सुबह उसके पति से बहस हुयी फिर मारपीट किया फिर मिटटी तेल डालकर आग लगा दिया। अपने इस बात का स्पष्ट कथन मृतिका ने अपने मृत्युकालिक कथन में की है। मृतिका ने उक्त कथन को नायब तहसीलदार रायपुर के समक्ष की है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अ. कं. 163/22 धारा 302,304 बी भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय ने विचारण के दौरान एवं अभियोजन साक्षियों के कथन कराया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त महेश कुमार लहरे को आजीवन (सश्रम) कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किया अभियोजन पक्ष की ओर से श्री उदय कुमार वर्मा अपर लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी की।

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