विद्युत कर्मचारी से मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


सक्ती- थाना बाराद्वार में प्रार्थी मोतीलाल चंद्रा लाईन परिचारक श्रेणी 1 के द्वारा थाना बाराद्वार में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने पर दिनांक 21.01.2025 को आरोपी हेमचंद राठौर के विरूध्द अपराध कमांक 16/25 धारा 296,351(2) ,221,132,332 (सी), 118(1), 3 (5) बी.एन.एस का अपराध दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है इसी कम में आरोपी के द्वारा माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत किया था जिसे खारिज कर दिया गया है। घटना का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी मोतीलाल चंद्रा विद्युत कार्यालय में बैठकर शासकीय कार्य कर रहा था उसी समय आरोपी हेमचंद राठौर विद्युत आफिस आकर अनाधिकृत रूप से माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौच करते हुये तथा जाने से मारने की धमकी देकर विद्युत कार्यालय में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये उसे धक्का मुक्की करते हुये मारपीट किया तथा तुमको देख लूंगा तुम कैसे काम करोगी की धमकी देकर भयभीत कारित किया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा के द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने का प्रबल विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आरोपी हेमचंद राठौर का अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 30.01.2025 को खारिज कर दिया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Author Name

AZLAL KHAN

[DIRECTOR AND PUBLICER ],address ; rajapara ward no.3 sakti , pin . 495689

Author Name

SHAMS TAMREJ KHAN

[CHEIF EDITOR ],address ; rajapara ward no.3 sakti , pin . 495689