➡️- *ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कई जिलों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का फैलाया था जाल*




➡️- *थाना मालखरौदा की कार्यवाही*


*अपराध क्रमांक 279/2024 धारा 318(4), 338, 336, 340, 3(4) BNS


➡️ *आरोपी अनिल भास्कर पिता रामभरोष भास्कर उम्र 40 साल ग्राम दुम्हानी, थाना बिलाईगढ़,जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.)*


➡️- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जीवराखन कावड़े मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) SBI क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) का दिनांक 27.09.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की ग्राम छपोरा में फर्जी भारतीय स्टेट बैंक शाखा दिनांक 18.09.2024 से खुला है, जहां 06 व्यक्ति कार्यरत है, पूछताछ करने पर अनिल भास्कर एवं अन्य के द्वारा एक राय होकर भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेकर छल पूर्वक कूट रचना करते हुए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर फर्जी बैंक खोल कर धोखाधड़ी किये है बताएं है, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटना स्थल ग्राम छपोरा से *09 नग कम्प्युटर सेट प्रिंटर, बैटरी तथा फर्नीचर* सामाग्री को जप्त किया गया है। मामले में पीड़ित पक्षों से आरोपीगणों द्वारा दिया गया ज्वाईनिंग लेटर को जप्त किया गया। मामला गंभीर प्रकृति का होने से *सुश्री अंकिता शर्मा (आ.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदया जिला सक्ति*, सुश्री रमा पटेल (रा. पु.से.) अति पुलिस अधीक्षक महोदया एवम मनीष कुंवर (रा. पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी महोदय (पुलिस) सक्ति के द्वारा आरोपीयो को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया, जिसके परिपालन में पीडित गवाहों चिंटू मरावी, परमेश्वर राठौर, ज्योति यादव, संगीता कंवर के द्वारा आरोपियों को ट्रांसफर किए गए रकम एवम उनके कथनों के आधार पर थाना की टीम, साइबर टीम की मदद से आरोपी अनिल भास्कर की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान ग्राम दुम्हनी थाना बिलाईगढ़ गई जहा आरोपी अपने घर में मिला जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया तथा लोगो से ठगी किए रकम में से कुल रकम 6,60,000 रुपए अलग-अलग यूपीआई आईडी से प्राप्त करना, जिस रकम से अपने नाम पर सेकंड हैंड कार आई-20 CG — 10 W 7400 को खरीदना तथा बचे हुए रकम में कुछ रकम को मामले में सहयोगी अन्य साथी को दे देना, तथा vivo कंपनी का नया मोबाइल भी खरीदना,तथा घटना में प्रयुक्त वन प्लस एवम अन्य फोन को तथा ठगी रकम से खरीदा गया कार आई-20 क्रमांक CG 10 W 7400 को जप्त किया गया है, आरोपी के बैंक खाता में बचत रकम 83,000 रुपए को सीज कराया गया है, आरोपी से 04 लाख का कार, 03 नग मोबाईल फोन, तथा खाता में बचत रकम 83000 कुल 5,03,000 रुपये का मशरुका जप्त किया गया है। पूछताछ पर उनके अन्य 08 सहयोगियों के नाम का भी खुलाशा हुआ है जिनका श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में अलग-अलग टीम बनाकर गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया है। आरोपी के विरुध्द पर्याप्त सबूत पाये जाने से आरोपी को दिनांक 04.10.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।


नोट :- आरोपी अभ्यस्त एवं शातिर प्रवृत्ति का है, जिसके विरुध्द रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 7,50,000 रुपये की ठगी करने का थाना तोरखा जिला बिलासपुर में भी धोखाधड़ी का अपराध पंजीबध्द है इसके अलावा आरोपी द्वारा अलग-अलग जगहों में अनेकों व्यक्ति से अलग-अलग विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है।


उक्त कार्यवाही में *निरीक्षक राजेश पटेल* थाना प्रभारी मालखरौदा, उप निरीक्षक सी.पी. कंवर, राउनि राधेश्याम राठौर, प्र.आर. योगेश्वर बंजारे, आरक्षक शत्रुधन जांगड़े , प्रमोद सोनंत, सहदेव यादव, सेतराम पटेल विशेष टीम से उप निरीक्षक भूपेन्द्र चन्दा. प्र.आर. प्रेम राठौर, आरक्षक राकेश राठौर खगेश राठौर, अलेक्सयुस मिंज का सराहनीय योगदान रहा है।

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