हत्या करने के पांच आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा।



सक्तीः-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती प्रशांत कुमार शिवहरे ने हत्या करने के पांच आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने घटना के संबंध में जानकारी दिया कि घटना दिनांक 6 जनवरी 2023 को थाना बाराद्वार अंतर्गत ग्राम लहंगा की है, जहां अभियुक्तगणों के द्वारा प्रार्थीनी रीना के घर नशे के हालात में छेरछेरा मांगने गये थे और उसे उल्टा सीधा बोलने लगे। तब प्रार्थीनी रीना का पति मृतक सन्नी राम के द्वारा तुम लोग इस तरह से शराब पीकर उल्टा सीधा क्यों कह रहे हो कहकर विरोध करने पर खोलबहरा कुर्रे एवं अजय कुर्रे प्रार्थीनी रीना के पति सन्नी राम को गाली गलौच कर मारपीट किये, जिसे सुनकर खोलबहरा कुर्रे के परिवार के मुनकु, बुटू, मुन्ना, चुठी कुर्रे भी आकर माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर रीना सहित उसके पति सन्नी राम, ससुर दरसराम, सास रत्नीबाई एवं चाची सास धनेश्वरी कुर्रे को डंडा, लाठी, लोहे का रॉड, टांगी से सुसज्जित होकर प्राणघातक हमला कर सन्नी राम की हत्या कर दिये। उक्त अपराध पर से प्रार्थीनी रीना के रिपोर्ट करने पर थाना बाराद्वार के तत्कालीन निरीक्षक राजेश पटेल के द्वारा धारा 147, 148, 149, 294, 506, 323, 324, एवं 302 भा. दं. सं. का अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियोजन के द्वारा कुल 19 साक्षियों का कथन कराया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण 1 खोलबहरा पिता बेदराम कुर्रे, 2 अजय कुर्रे पिता मुन्कु कुर्रे, 3 बुटू उर्फ रूपनारायण खुंटे पिता दयाराम खुटे, 4 मुन्कु उर्फ गुरूवार पिता बेदराम खुंटे एवं 5 मुन्ना पिता महेशराम कुर्रे सभी निवासी ग्राम लहंगा, थाना बाराद्वार जिला-सक्ती को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने पैरवी की।

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