-:: अंधविश्वास ने ली दो सगे भाईयों की जान ::-




- पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर किया अंधविश्वास में किये कत्ल का पर्दाफाशः:- - ग्राम तांदुलडीह के चर्चित घटना का हुआ खुलासा ::-


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तांदुलडीह से सूचक संदीप सिदार पिता जयलाल ।


| सिदार ने दिनांक 17.10.24 को थाने में सूचित किया कि सूचक की बडी मा फिरीत बाई का घर अंदर से बंद है, पूजा पाठ । । करने की आवाज आ रही है. सूचना पर मौके में पहुंचकर घर को खुलवाया गया जिस दरम्यान घर के अंदर अमरिका । सिदार कुर्सी में बैठी थी, जमीन में फिरीत बाई, विशाल सिदार और चन्द्रिका सिदार बैठे थे, घर के अंदर कमरें में बिस्तर पर सूचक के भाई विक्रम गोड और विक्की गोड अचेत अवस्था में लेटने की स्थिति में पडे हुये थे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से विक्रम और विक्की के शरीर को चेक कराने पर मृत होना बताये। मौके पर ही शून्य पर घटना के सबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर मृतकों के शव को अग्रिम परीक्षण हेतु जिला अस्पताल सक्ती भेजा जाकर नंम्बरी मर्ग थाना में कायम किया गया।


मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक महोदय बिलासपुर रेज डा० सजीव शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक महोदया जिला सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुये जिला अस्पताल । सक्ती के डाक्टरों की टीम, एफएसएल टीम एवं पुलिस दल के साथ घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, । जिसमें घटना दिनांक को मृतको के द्वारा खाए गये पदार्थ, घर में पायी गई दवाईया, पूजन सामग्री एवं साहित्य इत्यादि । | की जांच तस्दीक की गई।


जांच कम में गवाह संदीप सिदार, बद्रिका नेताम तथा दीपक गोड के बयान शव पंचनामा तथा विशेषज्ञ । चिकित्सक दल के द्वारा प्रदत्त शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक विक्की सिदार उम्र 20 वर्ष तथा मृतक विकम सिदार उम्र 22 । वर्ष की मृत्यु के सबंध में मृत्यु का कारण ANTIMORTEM SMOOTHRING लेख कर स्पष्ट अभिमत दिया गया है । साथ ही पीएम के दौरान मृतकों के शरीर में जहरीले पदार्थ के अंश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसका परीक्षण । कराया जाना है।


मर्ग जांच में संज्ञेय अपराध घटित होना पाये जानें पर थाना बाराद्वार में अपराध कमांक 260/2024 धारा । 103(1), 3(5) बी एन एस पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के कम में संदेही अमरिका सिदार, फिरीत बाई, विशाल सिदार।। और चन्द्रिका सिदार से गवाहन की उपस्थिति में पूछताछ करने पर घटना सदर के अपराध को कारित करना स्वीकार किया गया तथा मुताधिक मेमोरण्डम आरोपीगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त कीटनाशक का डिब्बा, हवन सामग्री, पूजा सामग्री, पोंछा कपडा, मृतक का गीला बिस्तर एवं बाबा उमाकांत सबंधी साहित्य गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया है।


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मामले में पर्याप्त सबूत पाये जाने पर दिनांक 19.10.24 को निम्न आरोपीगणों को विधिवत गिरफतार कर मामले में


अग्रिम विवेचना की जा रही है :-


1. अमरिका सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 27 वर्ष 2


. चन्द्रिका सिदार पिता स्व. जगेश्वर सिदार, उम्र 29 वर्ष


3. फिरीत बाई पति स्व. जगेश्वर सिदार उम्र 50 वर्ष


4. विशाल सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 19 वर्ष,


सभी निवासी तांदुलडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)


मामले का खुलासा करने में जिला दण्डाधिकारी महोदय श्री अमृत विकास तोपनो के मार्गदर्शन में खण्ड । चिकित्सा अधिकारी सक्ती श्री सूरज सिंह राठौर एवं डाक्टरों की टीम के विशेष सहयोग रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री रमा पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सब्ती श्री मनीष कुवर के पर्यवेक्षण में थाना बाराद्वार के उप निरीक्षक अनवर अली, निरीक्षक कमल किशोर महतो, निरी० सतरूपा तारम, उप निरी० भुपेन्द्र चंद्रा, सउनि नजीर हुसैन, प्रआर० अरूण कौशिक, म०प्र०आर० बिन्दुराज, म०प्र०आर० चंद्रकलों सोन, प्र०आर० सूरेन्द्र खांण्डेकर, म०आर० गुरुबारी। दिनेश, सरिता हरवंश, आर० फूलचंद जाहिरे, आर० राम कुमार यादव, आर० रतन विश्वकर्मा, आर० गौतम तेंदुलकर, आर० कंचन सिदार, आर० किशोर सिदार, डायल 112 आर0 अजय बंजारे, आर० किशन राज का त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सराहनीय योगदान रहा है।

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