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From: azlal Khan <ajjudonk@gmail.com>
Date: Sun, 21 Jul 2024, 18:26
Subject:
To: <kgnnews.in786@blogspot.com>
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मालखरौदा। थाना मालखरौदा जिला सक्ती छग अप. क्रमांक 240/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट 07 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ महुआ शराब बिक्री करने वाले कोचिया भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) अति पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती श्री मनीष कुंवर के द्वारा क्षेत्र में कच्ची महुआ शराब पर अकुश लगाने हेतु निर्देशित दिया गया था जिसके परिपालन में थाना क्षेत्र में मुखबीर तैनात किया गया है कि दिना 19:07 2024 को थाना मालखरौदा को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम गोरखापाली का भूषण कुमार कुर्रे नाम का व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब विकी करने हेतु अपने कब्जे में रखा है और पोता नहर पार करते हुये ग्राम पोता जाने वाला है की सूचना पर हालात की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदयों को अवगत कराकर एवं उनके मार्गदर्शन में थाना मालखरौदा में टीम गठित कर विधिवत रेड कार्यवाही करते आरोपी भूषण कुमार कुर्रे पिता स्व हेतराम कुरें उम्र 30 साल ग्राम गोरखापाली थाना मालखरौदा के कब्जे से विधिवत 07 लीटर कच्ची महुआ से निर्मित शराब कीमती 700/रू को जप्त कर आरोपी को विधिवत गिर कर गिर की सूचना उनके परिजनो को देकर आरोपी भूषण कुमार कुरे को न्यायिक रिमाड पर मेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल, प्र.आर अश्वनी जायसवाल आर नान्ही यादव, महेन्द्र कवर, प्रमोद सोनत का सराहनीय योगदान रहा।
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