गौवंश बछवा को लरेहे के कत्ता से काटकर हत्या करने आरोपी को थाना बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार






अपराध क्रमांक 155/24                   धारा 4,5,10 छ-ग- कृषक पशु परीरक्षण  एक्ट 2004

∙  नाम आरोपी – बुधेश दिवाकर उफर् शेर सिंह पिता मूलचंद दिवाकर  उम्र 29 साल निवासी डुमरपारा थाना-    बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग.

∙  घटना का विवरण - मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दीपक ठाकूर पिता दिगम्बर ठाकूर उम्र 37 साल निवासी वार्ड क्रमांक 06 बाराद्वार द्वारा दिनांक 05-07-24 के 04-30 बजे थाना बाराद्वार आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम डुमरपारा निवासी बुधेष उफर् र्शेर सिंह  द्वारा अपने घर के सामने चर रहे गौवंष बछवा पकडकर अपने घ्र परछी मे ले जाकर लोहे के कत्ता से काटकर हत्या किया है जिसकी रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा  जी से  कार्यवाही  हेतु निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, सुश्री रमा पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती श्री मनीष कुंवर के मार्गदशन पर दिनांक 05-07-24 को  गवाह एवं हमराह स्टाफ के आरोपी के घर परछी ग्राम डुमरपारा जाकर  आरोपी बुधेश दिवाकर उफर् शेर सिंह पिता मूलचंद दिवाकर  उम्र 29 साल निवासी डुमरपारा थाना-बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग.के कबजे से गौ वंष बछवा का मांस, मुन्डी ,हडडी, खुर एवं काटने का लोहे का कत्ता मिला जिसे धारा 4,5,10 छ-ग- कृषिक पशु परीरक्षण अधि0 2004 के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर अपराध सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया।  

∙   उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक राजेश खाल्खो, सउनि. संतोश तिवारी , प्रआर. देवनारायण चंद्रा  आर. योगेश राठौर, आर.नंदगोपाल दिवाकर, आर. अजय बंजारे, आर. दिलसाय सोनवानी ,आर. रामकुमार यादव, आर. कंचन सिदार, योगेश कुमार साहू, सैनिक राजेश कंवर का विशेष योगदान रहा ।


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