*महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शी बॉक्स एवं एनसीएफई प्रशिक्षक सुजाता पारीक द्वारा वित्तीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन*

 



भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर अमृत विकास तोपनो एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुधाकर बोदले के नेतृत्व में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी शासकीय / अशासकीय / सार्वजनिक संस्थानों / स्थलों में 5 दिवसीय जनजागरुकता कार्यक्रम चलाया है । इसी क्रम में तीसरे दिन जनपद (एनआरएलएम) जिला सक्ती के महिला समूह के साथ जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां बहुतायत संख्या में महिला समूह के महिलाएं प्रशिक्षक मौजूद रहीं ।जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी प्रकार की जानकारी हासिल की कार्यक्रम में पोश एक्ट 2013 विशाखा गाइडलाइन के अनुसार आधारित है जिसमें हर शासकीय /अशासकीय कार्यालय में जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आंतरिक समिति गठित किया जाना है और शी बॉक्स पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री करना अनिवार्य है अधिनियम का उल्लंघन करने पर 50000/– रुपया जुर्माने का प्रावधान है। समिति गठित होने पर समिति का क्रियान्वयन हेतु समिति के अध्यक्ष महिला ही हो ये सुनिश्चित करें। अगर किसी कार्यालय में महिला अधिकारी / कर्मचारी न होने की स्थिति में नियोक्ता अन्य विभाग से महिला अधिकारी कर्मचारी को अध्यक्ष बना सकते है , साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि समिति में 50% महिला होनी चाहिए। समिति के अधिकार अगर किसी के द्वारा शिकायत प्राप्त होते है तो 90 दिवस के भीतर कार्यवाही करना अनिवार्य होगा , समिति आरोपी के लिए सेवा निलंबन , सेवा समाप्ति , स्थानांतरण एवं वेतन वृद्धि रोकने की अनुशंसा कर सकती है इसके अलावा समिति को और भी प्रावधान दिए गए है . सतीश नेताम जेंडर विशेषज्ञ ने बताया कि पोश एक्ट 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सहायक है सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि जल्द से जल्द समिति गठित कर शी बॉक्स पोर्टल पर ऑनबोर्ड हो वही एनसीएफई की प्रमाणित प्रशिक्षक सुजाता पारीक द्वारा वित्तीय जागरूकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आम नागरिकों को वित्तीय साक्षरता, बचत, निवेश, बजट प्रबंधन एवं डिजिटल लेन-देन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करना था।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को सुरक्षित निवेश के विकल्प, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव तथा भविष्य की वित्तीय योजना के बारे में सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए इसे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया।

इस प्रकार की कार्यशालाएँ समाज में वित्तीय समझ बढ़ाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल हैं। निश्चित ही ऐसे जागरुकता कार्यक्रम से जिले की महिलाएं सशक्त होंगे जो जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में प्रेरणा बनेंगे इस जनजागरूकता कार्यक्रम में शुचि शुक्ला, सुशीला जोशी , शशि गभेल, सुनीता पनिका , रमशिला मांझी, विष्णु कुर्रे सहित महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समूह के महिलाएं प्रशिक्षक मौजूद रहीं ।।

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SHAMS TAMREJ KHAN

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