सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो सर के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आज *दिनांक 24/5/25* को सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल को *वार्ड नंबर 10 सकरेलीखुर्द थाना नगरदा* निवासी *नरेश सुमन पिता भागवत सुमन* के द्वारा अपने घर से महुआ शराब बेचने की मुखबिर सूचना मिली। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम ने नरेश सुमन के घर की जांच में *दीवान में छिपा कर रखा 9 नग प्लास्टिक की बोतल प्रत्येक में 2 लीटर *कुल 18 लीटर महुआ शराब* बरामद किया ।
इसी प्रकार *वार्ड नंबर 7 कुरदा थाना नगरदा* निवासी *भूपेंद्र चौहान पिता कृष्ण कुमार चौहान* द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री की शिकायत पर उसके घर में छापामार कार्रवाई में *एक प्लास्टिक बाल्टी में भरा 6 लीटर महुआ शराब* बरामद किया गया।
आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की *धारा 34 (1) क 34(2) 59* के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त - सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, विष्णु कौशिक भारती यादव और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा।

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