*19 लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई*


सक्ती/जिले में तंबाकू एंव अन्य मादक पदार्थो के उपयोग के नियंत्रण और धुम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई ।

                  कोटपा एक्ट 2003 में स्कूल से 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बिक्री प्रतिबंधित है। इसमें विकासखंड सक्ती के ग्राम डोडकी और आसौंदा के स्कूल और बस स्टेंड के आसपास पान ठेले व किराना दुकानों पर तंबाकू सिगरेट बेचने वालों से जुर्माना वसूला गया। विभागीय जानकरी के अनुसार धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 19 चालानी कार्रवाई की गई।

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