*कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर करवाई*

 


  राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर के निर्देश अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ,खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

 अभियान के दौरान ब्लॉक जैजैपुर के सार्वजनिक स्थानों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं धूम्रपान की जांच की गई। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद 29 चालान की कार्यवाही करते हुए 3700 की जुर्माना वसूला गया ।

संबंधित दुकानदारों को भविष्य में तंबाकू नियंत्रण कानून का सख्ती से पालन करने का हिदायत दी गई । कार्यवाही के साथ-साथ आमजान को कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं की जानकारी भी दी गई तथा दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर कडी कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।इस अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से औषधि निरीक्षक श्री भुवनेश्वरी मोहल्ले, श्री दुर्गेश केवर्तीय, स्वास्थ्य विभाग से डेंटल असिस्टेंट श्रीमती ममता चंद्रा एवं पुलिस विभाग से आरक्षक श्री के.सिदार उपस्थित थे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Author Name

AZLAL KHAN

[DIRECTOR AND PUBLICER ],address ; rajapara ward no.3 sakti , pin . 495689

Author Name

SHAMS TAMREJ KHAN

[CHEIF EDITOR ],address ; rajapara ward no.3 sakti , pin . 495689