शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 35000/- रुपये जुर्माना



श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सक्ती के मार्गदर्शन में जिला सक्ती क्षेत्र अंतर्गत दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिये की जा रही पहल के परिपालन में यातायात प्रभारी वाय. एन. शर्मा तथा यातायात में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जिले में वाहनों की सघन चेकिंग कर ब्रीथ एनालाइजर यंत्र से वाहन चालकों की चेकिंग कर शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 30.04.2026 को मसनिया मेन रोड एनएच-49 में *(01)* वाहन क्रमांक C.G. 11 AK 6677 के चालक शेख फारूख पिता शेख गफूर खान उम्र 31 साल साकिन बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला शक्ति (छ. ग.), (02) वाहन क्रमांक CG 04 QE0802 के चालक शिव शंकर चौहान पिता संतोष चौहान उम्र 23 साल साकिन बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला शक्ति (छ. ग.) एवं *(03)* वाहन क्रमांक CG 11 AC 5483 के चालक राहुल साहू पिता संत राम साहू उम्र 36 साल साकिन पुरानी बस्ती कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही की गई।

मामले में पंचनामा तैयार कर वाहनो को मौके पर जप्त किया गया एवं चालको का चिकित्सीय परीक्षण कराकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा उक्त चालको को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत 35,000/- रुपये (पैंतीस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।

यातायात पुलिस जिला सक्ति आमजन से अपील करती है कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें एवं यातायात नियमों का पालन करें।

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