- ➡️ कायम प्रकरण - 02 ,
- ➡️ गिरफ्तार आरोपी - 02,
- ➡️ जप्त मदिरा - 46 लीटर महुआ शराब ,
सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो सर के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आज *दिनांक 10/06/25* को ग्राम गोरखापाली में इंद्रजीत धर्मा द्वारा बोरई नदी किनारे से महुआ शराब बनाकर अपने घर में बिक्री हेतु छुपा के रखने की मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर मय स्टाफ *ग्राम गोरखापाली थाना मालखरौदा* निवासी *इंद्रजीत धर्मा पिता हृदयलाल* के रहवासी मकान की विधिवत् सूक्ष्मता से जांच करने पर मकान के एक कमरे से *एक लाल पीला रंग की प्लास्टिक बोरी में रखा 03 नग प्लास्टिक पन्नियों प्रत्येक में 05-05 ली भरा व एक अन्य सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखा 03 नग प्लास्टिक पन्नियों प्रत्येक में 05-05 लीटर भरा कुल मात्रा 30 लीटर* हाथभट्टी महुआ शराब बरामद होने से आब अधि की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया । इसी तरह ग्राम मालखरौदा थाना मालखरौदा में भोजराम पंकज पिता समारू राम के रहवासी मकान की विधिवत सूक्ष्मता से जाँच करने पर मकान में ईंटों के बीच बना के रखे चेंबर में *02 लीटर क्षमता वाली 04 नग हरे रंग की प्लास्टिक बॉटल व 04 नग अल्पारदर्शी प्लास्टिक बॉटल प्रत्येक में 02-02 लीटर भरा कुल मात्रा 16 लीटर* हाथभट्टी महुआ शराब बरामद होने से आब अधि की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय से प्राप्त न्यायिक रिमांड पर दोनों आरोपियों को जेल निरुद्ध किया गया ।
उपरोक्त कार्रवाई में वृत्त मालखरौदा प्रभारी कोमल प्रसाद सिदार, वृत्त जैजैपुर प्रभारी घनश्याम प्रधान,आब आर संजीव भगत ,आबकारी स्टाफ परसराम कहरा ,कमलेश यादव, भारती , नगर सैनिक सोमनाथ राठौर, भीम साहू का सराहनीय योगदान रहा ।

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