अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु कब्जे में रखकर परिवहन करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार



01. राधे मोहन पटेल पिता बालमिकी पटेल उम्र 24 साल साकिन बेरीवाली मंदिर के सामने हरेठी थाना सक्ती के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 600रू0 एवं आरोपी भवानी पटेल पिता बालमिकी पटेल उम्र 27 साल साकिन बेरीवाली मंदिर के सामने हरेठी थाना सक्ती के कब्जे से एक बजाज प्लेटिना काला सिल्वर रंग क्रमांक ब्ळ11ब्भ्5809 किमती 20000/- रू0 कुल जुमला 20600/-रू

               ’’थाना सक्ती पुलिस की कार्यवाही

       मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब, जुआ एवं गांजा बिकी एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था जिसके परिपालन में दिनांक 02.05.2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति बजाज प्लेटिना काला सिल्वर रंग क्रमांक ब्ळ11ब्भ्5809 में अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु परिवहन करने की सूचना पर मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शक्ति श्री मनीष कुंवर को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर मुखबीर के बताये एवं हुलिया वाला बजाज प्लेटिना काला सिल्वर रंग क्रमांक ब्ळ11ब्भ्5809 में से दो व्यक्ति मिले जिसे हमराह स्टाफ के मदद से रोक कर पुछताछ करने पर चालक के द्वारा अपना नाम भवानी पटेल पिता बालमिकी पटेल उम्र 27 साल साकिन बेरीवाली मंदिर के सामने हरेठी थाना सक्ती का होना बताया। तथा पुछताछ करने पर वाहन के पीछे बैठे व्यक्ति राधे मोहन के कब्जे से एक सफेद रंग के कपडा के थैले अंदर में एक 05 लीटर प्लास्टिक पोलिथीन में भरा करीबन 05 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 01 लीटर वाली प्लास्टिक की बाटल में भरा हुआ करीबन 01 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल करीबन 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 600 रूपये का उक्त शराब रखने एवं परिवहन करने के संबध में आरोपियो को वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 94 ठछैै का नोटिस देने पर आरोपियों द्वारा लिखित में कोई दस्तावेज लायसेंस नहीं होना बताया। जिस पर सक्षम गवाहों के उक्त 06 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं परिवहन में उपयोग मे लाये वाहन बजाज प्लेटिना काला सिल्वर रंग क्रमांक ब्ळ11ब्भ्5809 को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट व 42 आबकारी एक्ट के तहत पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही कर आरोपियों गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 

          उक्त कार्यवाही निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में प्र. आर. 298 शब्बीर मेमन, आर. 248 यादराम चन्द्रा, आर. 173 महासिंह सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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