सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो सर के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आज *दिनांक 10/4/25* को *वार्ड नंबर 3 सड़क पारा सुंदरेली थाना नगरदा* निवासी *राजू खांडे पिता लखन प्रसाद* के द्वारा बिक्री के लिए *2 जरीकेनो में भरा 10 लीटर 4 बोतलों में भरा 4 लीटर और 10 नग प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में 200 मिली कुल 2 लीटर इस प्रकार कुल 16 लीटर महुआ शराब* का भंडारण कर बेचने की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई ।
आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की *धारा 34 (1) क 34(2) 59* के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त - सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, नगर सैनिक राजेश कंवर, वीरेंद्र यादव,आबकारी स्टाफ बसंती चौधरी और परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा.

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