*100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती विद्यालयों एवं दुकानों में चलाया गया जागरुकता व जांच अभियान*



 सक्ती- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर जयश्री जैन द्वारा दिए गए आदेश अनुसार एवं सीएमएचओ डॉ पूजा अग्रवाल के निर्देशन में ब्लॉक डभरा के चंद्रपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ,स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा एक्ट 2003( सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत चालानी कार्रवाई की गई।

 कार्रवाई में डीपीएम कीर्ति बड़ा के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ प्रिया इक्का के सहयोग से औषधि निरीक्षक श्रीमती प्रतिमा राजपूत द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोटापा एक्ट 2003 की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध धारा 6 अ नाबालिकों के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 6 ब शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अंतर्गत कुल 12 चालान काटे गए।

 इस अभियान के दौरान चंद्रपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नशे एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया तथा शपथ ग्रहण व विद्यालय को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग से दंत सहायक दीपक पटेल, पुलिस विभाग से थाना प्रभारी किरतलाल सिदार, बबीता सिदार, उमाशंकर सिदार शामिल रहे।

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