सक्ती कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो सर के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर श्री नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आज *दिनांक 11/5/25* को सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल को मुखबिर द्वारा *वार्ड नंबर 4 सोंठी थाना सक्ती* निवासी *मनोज कुमार सतनामी पिता रम्मैया लाल* के द्वारा अपने घर से महुआ शराब बिक्री की सूचना पर मनोज सतनामी के घर की विधिवत तलाशी में ग्राहकों को बिक्री के लिए छिपा कर रखा *53 प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में भरा 200 मिली कुल 10.600 लीटर महुआ शराब* बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की *धारा 34 (1) क 34(2) 59* के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
इसी तरह *वार्ड नंबर 4 ग्राम नंदौरखुर्द थाना सक्ती* निवासी *धनसाय राठौर पिता प्रेमसाय* के द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने की शिकायत पर पहले छद्म खरीददार से 1 नग देशी प्लेन शराब पाव खरीदी कराई गई।बाद में धनसाय के घर की तलाशी में रसोईघर में टाइल्स के नीचे तहखाना बनाकर छिपा कर रखा *18 नग देशी प्लेन शराब पाव* और *10 नग प्लास्टिक पाउच प्रत्येक में 300 मिली कुल 6.42 लीटर* शराब बरामद किया गया।
आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क ख 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया।
उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त - सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आशीष उप्पल की टीम में आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान,आबकारी मुख्य आरक्षक रघुनाथ पैकरा, आबकारी आरक्षक विष्णु कौशिक, संजीव भगत , परसराम कहरा का सराहनीय योगदान रहा.

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